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Memories of Another day

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Thursday, April 18, 2013

संजय दत्त के बाद सात और दोषियों को समर्पण के लिए चार हफ्ते की मोहलत

संजय दत्त के बाद सात और दोषियों को समर्पण के लिए चार हफ्ते की मोहलत

Thursday, 18 April 2013 13:21

नयी दिल्ली। सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण के लिये चार सप्ताह की मोहलत देने के एक दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने आज 1993 के मुंबई बम विस्फोट कांड के सात अन्य दोषियों को भी चार सप्ताह की मोहलत प्रदान कर दी। इनमें कैंसर से पीड़ित 70 वर्षीय जैबुन्निसा अनवर काजी भी शामिल है।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति डा बलबीर सिंह चौहान की खंडपीठ ने अब्दुल रजाक मेमन, अलताफ अली सैयद, यूसुफ मोहसिन नलवाला, जैबुन्निसा, इस्साक मोहम्मद हजवाने, शरीफ अब्दुल गफूर पारकर उर्फ दादाभाई और केसरी अदजानिया को समर्पण के लिये चार सप्ताह की मोहलत देते हुये कहा कि इसके बाद किसी भी आधार पर और समय नहीं दिया जायेगा।
न्यायालय के 21 मार्च के फैसले के अनुसार सभी दोषियों को चार सप्ताह के भीतर समर्पण करना था। समर्पण के लिये निर्धारित अवधि आज समाप्त हो रही थी। 
लेकिन न्यायालय ने एक अन्य दोषी यूसुफ खान को राहत देने से इंकार कर दिया क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी पुनर्विचार याचिका का निबटारा होने तक समर्पण के लिये उनकी अवधि बढ़ायी जाये। न्यायालय ने कहा कि इस आधार पर कोई राहत नहीं दी जा सकती है।
न्यायालय ने 21 मार्च के फैसले में यूसुफ खान की पांच साल की सजा बरकरार रखी थी। न्यायालय ने मेमन, सैयद और नलवाला की क्रमश: उम्र कैद, दस साल और पांच साल की सजा बरकरार रखी थी।

इनके अलावा, न्यायालय ने जैबुन्निसा:70: की पांच साल और पारकर:88:की उम्र कैद की सजा भी बरकरार रखी थी। 
न्यायालय ने हजवाने:76:की पांच साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था जबकि अदजानिया:84: को एक साल की सजा दी गयी थी। 
शीर्ष अदालत ने 16 अप्रैल को जैबुन्निसा, हजवाने और पारकर को समर्पण के लिये निर्धारित समय सीमा में किसी प्रकार की छूट देने से इंकार कर दिया था। इन तीनों का कहना था कि राष्ट्रपति के पास लंबित उनकी दया याचिकाओं का निबटारा होने तक उन्हें जेल से बाहर रहने की अनुमति दी जाये।
लेकिन इसके एक दिन बाद ही न्यायालय ने 53 वर्षीय सिने अभिनेता संजय दत्त को समर्पण के लिये चार सप्ताह की मोहलत दे दी। संजय दत्त ने मानवीय आधार पर समर्पण की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
जैबुन्निसा सहित दूसरे दोषियों ने स्वास्थ्य ओैर मानवीय आधार पर राहत देने का अनुरोध किया था जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। 
न्यायालय के आज के आदेश के बाद संजय दत्त सहित सभी आठ दोषियों को अब 16 मई तक मुंबई की अदालत में समर्पण करना होगा।
मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुये बम विस्फोटों में 257 व्यक्ति मारे गये थे और सात सौ से अधिक जख्मी हुये थे।

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