Monday, 15 July 2013 15:54 |
मुंबई। रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) और मनीलांड्रिंग रोधी नियमों के उल्लंघन मामले में आज स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक सहित सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगा दिया। कुछ अन्य बैंकों यूनाइटेड बैंक आॅफ इंडिया, लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक और आंध्र बैंक प्रत्येक पर ढाई करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा येस बैंक, विजय बैंक, ओरिएंटल बैंक आॅफ कामर्स और धनलक्ष्मी बैंक प्रत्येक पर नियमों का उल्लंघन करने पर 2 करोड़ रच्च्पये का जुर्माना लगाया गया। अन्य बैंक जिन्हें रिजर्व बैंक ने दंडित किया है उनमें ड्यूश बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, आईएनजी वैश्या बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक और रत्नाकर बैंक को भी दंडित किया गया। |
This Blog is all about Black Untouchables,Indigenous, Aboriginal People worldwide, Refugees, Persecuted nationalities, Minorities and golbal RESISTANCE. The style is autobiographical full of Experiences with Academic Indepth Investigation. It is all against Brahminical Zionist White Postmodern Galaxy MANUSMRITI APARTEID order, ILLUMINITY worldwide and HEGEMONIES Worldwide to ensure LIBERATION of our Peoeple Enslaved and Persecuted, Displaced and Kiled.
Monday, July 15, 2013
मनीलांड्रिंग रोधी और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 22 बैंकों पर जुर्माना
मनीलांड्रिंग रोधी और केवाईसी नियमों के उल्लंघन पर 22 बैंकों पर जुर्माना
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment