Wednesday, 10 July 2013 16:38 |
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जिन सांसदों व विधायकों को किसी अपराध के मामले में सजा सुनाई जाएगी, उसी समय से उनकी सदस्यता रद्द कर दी जायेगी। उच्चतम न्यायालय ने आपराधिक मामलों में दोषी ठहराये जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपील लंबित होने के दौरान सांसदों और विधायकों को अयोग्यता से संरक्षण प्रदान करने वाला जनप्रतिनिधित्व कानून का प्रावधान आज निरस्त कर दिया। जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान के अनुसार के आपराधिक मामले में दोषी ठहराये गये किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा यदि उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी है। |
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Wednesday, July 10, 2013
आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाते ही सांसद, विधायक होंगे अयोग्य: न्यायालय
आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाते ही सांसद, विधायक होंगे अयोग्य: न्यायालय
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