Saturday, 15 June 2013 16:00 |
राजकोट :गुजरात: (भाषा)। पोरबंदर की एक अदालत ने चूना पत्थर के अवैध खनन के मामले में गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार के एक प्रमुख मंत्री को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सी वी पांड्या ने राज्य के जल संसाधन मंत्री बाबू बोखिरिया को अवैध खनन मामले में दोषी करार दिया। |
शिकायत में यह भी कहा गया था कि इस अवैध खनन के कारण कंपनी को 54 करोड़ रच्च्पए का नुकसान हुआ था। पोरबंदर यहां से 180 किलोमीटर दूर है।
शिकायत दर्ज किए जाने के बाद देश से बाहर चले जाने के कारण बोखिरिया को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। पोरबंदर पुलिस ने 2007 में शहर के हवाईअड्डे से उन्हें गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था।
बोखिरिया ने दिसंबर 2012 में हुए पिछले राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष अर्जुन मोधवाडिया को हराया था।
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